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Cruise Drugs Case: आर्यन खान की राह पर एक और आरोपी, एनसीबी के सामने पेश होने से मांगी छूट

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: कविता गोसाईंवाल
Updated Thu, 16 Dec 2021 08:38 PM IST

सार

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी के सामने पेश होने से राहत मिल गई है, जिसके बाद अब इस केस में फंसे अचित कुमार ने भी कोर्ट से यही मांग की है।

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मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान को धीरे-धीरे राहत मिल रही है। जमानत के बाद आर्यन खान को हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस में पेश होना होता था, लेकिन अब इससे आर्यन खान को राहत मिल गई है। वहीं, अब आर्यन खान के बाद इस केस में फंसा एक और आरोपी एनसीबी से राहत की मांग कर रहा है। दरअसल, आरोपी अचित कुमार ने विशेष अदालत के सामने आवेदन किया है कि उसे साप्ताहिक पेशी से राहत दी जाए। अचित कुमार ने अदालत से साप्ताहिक पेशी से छूट पाने के लिए अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद अब अदालत ने एनसीबी से अचित कुमार की याचिका पर जवाब मांगा है।
 
अचित कुमार ने अपना ये कदम तब उठाया है, जब एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी कार्यालय के सामने होने से राहत मिली है, जो उनकी जमानत शर्तों का हिस्सा था। अचित कुमार ने अपने वकील अश्विन थूल के माध्यम से कोर्ट से राहत मांगी है। अचित कुमार को अक्टूबर में जमानत दी गई थी और उसे जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने एनसीबी से अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है।

एनसीबी ने दावा किया है कि उसने आर्यन खान और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर अचित कुमार को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था।

 

बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापेमारी की थी, जिसमें आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस हाई-प्रोफाइल केस में एनसीबी ने कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन आज के समय में ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं।

विस्तार

मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान को धीरे-धीरे राहत मिल रही है। जमानत के बाद आर्यन खान को हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस में पेश होना होता था, लेकिन अब इससे आर्यन खान को राहत मिल गई है। वहीं, अब आर्यन खान के बाद इस केस में फंसा एक और आरोपी एनसीबी से राहत की मांग कर रहा है। दरअसल, आरोपी अचित कुमार ने विशेष अदालत के सामने आवेदन किया है कि उसे साप्ताहिक पेशी से राहत दी जाए। अचित कुमार ने अदालत से साप्ताहिक पेशी से छूट पाने के लिए अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद अब अदालत ने एनसीबी से अचित कुमार की याचिका पर जवाब मांगा है।

 

अचित कुमार ने अपना ये कदम तब उठाया है, जब एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी कार्यालय के सामने होने से राहत मिली है, जो उनकी जमानत शर्तों का हिस्सा था। अचित कुमार ने अपने वकील अश्विन थूल के माध्यम से कोर्ट से राहत मांगी है। अचित कुमार को अक्टूबर में जमानत दी गई थी और उसे जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने एनसीबी से अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है।

एनसीबी ने दावा किया है कि उसने आर्यन खान और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर अचित कुमार को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था।

                                
                
                                
                                
                                
                                
                                 
                

                                
                
                                
                                
                                
                                
                                 
                 

बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापेमारी की थी, जिसमें आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस हाई-प्रोफाइल केस में एनसीबी ने कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन आज के समय में ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं।

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