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Air India: एयर इंडिया के इंजीनियरों को लगा तगड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कहकर खारिज की याचिका

Air India: एयर इंडिया के इंजीनियरों को लगा तगड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कहकर खारिज की याचिका

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Tue, 08 Feb 2022 03:15 PM IST

सार

Delhi High Court Dismissed Petition: दिल्ली न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें पांच साल तक बिना वेतन के छुट्टी और पालयटों के लिए उड़ान के घंटों में कमी के आदेशों समेत कई फैसलों को चुनौती दी गई थी।
 

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दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एयर इंडिया के इंजीनियरों को जोरदार झटका लगा है। दरअसल, न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें पांच साल तक बिना वेतन के छुट्टी और पालयटों के लिए उड़ान के घंटों में कमी के आदेशों समेत कई फैसलों को चुनौती दी गई थी। 

उच्च न्यायालय ने इसलिए किया खारिज
सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। पीठ ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आक्षेपित निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा, किसी भी कठोर कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरे बोर्ड में समान रूप से युक्तिकरण किया गया था। ये दो याचिकाएं ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय आदेश को चुनौती दी थी।

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एयर इंडिया के इंजीनियरों को जोरदार झटका लगा है। दरअसल, न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें पांच साल तक बिना वेतन के छुट्टी और पालयटों के लिए उड़ान के घंटों में कमी के आदेशों समेत कई फैसलों को चुनौती दी गई थी। 

उच्च न्यायालय ने इसलिए किया खारिज

सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। पीठ ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आक्षेपित निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा, किसी भी कठोर कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरे बोर्ड में समान रूप से युक्तिकरण किया गया था। ये दो याचिकाएं ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय आदेश को चुनौती दी थी।

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