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विश्व चैंपियनशिप: मुक्केबाज अरुंधति की याचिका पर कोर्ट ने बीएफआई से मांगा जवाब

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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Thu, 11 Nov 2021 04:14 AM IST

सार

कोर्ट ने 19 वर्षीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी की याचिका पर बीएफआई और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किए।

मुक्केबाज अरुंधति
– फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्की में महिलाओं की आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय चैंपियन अरुंधति चौधरी के नाम पर विचार नहीं करने के खिलाफ याचिका पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि यदि खिलाड़ी असंतुष्ट महसूस करेंगे तो वे देश के लिए क्या करेंगे। 

कोर्ट ने 19 वर्षीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी की याचिका पर बीएफआई और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता चौधरी ने कहा है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का चयन ‘ट्रायल’ के बगैर किया गया। 

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने चौधरी को विषय में बोरगोहेन को पक्षकार बनाने की छूट देते हुए कहा कि अदालत याचिकाकर्ता की दलील की पड़ताल नहीं कर सकती, या बोरगोहेन के समर्थन में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। अदालत ने याचिका आगे सुनवाई के लिए 22 नवंबर को सूचीबद्ध कर दी है।

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्की में महिलाओं की आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय चैंपियन अरुंधति चौधरी के नाम पर विचार नहीं करने के खिलाफ याचिका पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि यदि खिलाड़ी असंतुष्ट महसूस करेंगे तो वे देश के लिए क्या करेंगे। 

कोर्ट ने 19 वर्षीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी की याचिका पर बीएफआई और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता चौधरी ने कहा है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का चयन ‘ट्रायल’ के बगैर किया गया। 

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने चौधरी को विषय में बोरगोहेन को पक्षकार बनाने की छूट देते हुए कहा कि अदालत याचिकाकर्ता की दलील की पड़ताल नहीं कर सकती, या बोरगोहेन के समर्थन में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। अदालत ने याचिका आगे सुनवाई के लिए 22 नवंबर को सूचीबद्ध कर दी है।

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