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भाजपा विधायक नितेश राणे को झटका: हत्या के प्रयास के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 17 Jan 2022 12:32 PM IST

सार

Nitish Rane Bail Hearing: नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली सीट से विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। उनपर हत्या का प्रयास का मामला चल रहा है।

नितेश नारायण राणे
– फोटो : सोशल मीडिया

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महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। नितेश राणे पर संतोष परब (44) नामक एक व्यक्ति पर कथित तौर पर जानलेवा हमले का आरोप है।

सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने भी खारिज की थी याचिका
इससे पहले नितेश राणे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंधुदुर्ग ज़िला सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। लेकिन अदालत ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद अब नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

क्या है मामला
दरअसल, यह पूरा मामला शिवसेना के एक कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है। शिवसेना का आरोप है कि संतोष परब नाम के उसके एक कार्यकर्ता पर नितेश राणे ने जानलेवा हमला किया था। नितेश राणे ने शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि जिस समय संतोष परब पर हमला हुआ था उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे।

सरकारी वकील की मांग- नितेश राणे को हिरासत में लेकर हो पूछताछ
इससे पहले सत्र न्यायालय के सामने सरकारी पक्ष की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील प्रदीप घरत ने कहा कि आरोपी रसूख परिवार से ताल्लुक रखता है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है ऐसे में उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए। सरकारी वकील ने नितेश राणे का मोबाइल जब्त करने की भी मांग उठाई।

विस्तार

महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। नितेश राणे पर संतोष परब (44) नामक एक व्यक्ति पर कथित तौर पर जानलेवा हमले का आरोप है।

सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने भी खारिज की थी याचिका

इससे पहले नितेश राणे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंधुदुर्ग ज़िला सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। लेकिन अदालत ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद अब नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

क्या है मामला

दरअसल, यह पूरा मामला शिवसेना के एक कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है। शिवसेना का आरोप है कि संतोष परब नाम के उसके एक कार्यकर्ता पर नितेश राणे ने जानलेवा हमला किया था। नितेश राणे ने शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि जिस समय संतोष परब पर हमला हुआ था उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे।

सरकारी वकील की मांग- नितेश राणे को हिरासत में लेकर हो पूछताछ

इससे पहले सत्र न्यायालय के सामने सरकारी पक्ष की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील प्रदीप घरत ने कहा कि आरोपी रसूख परिवार से ताल्लुक रखता है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है ऐसे में उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए। सरकारी वकील ने नितेश राणे का मोबाइल जब्त करने की भी मांग उठाई।

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