Entertainment

पोर्नोग्राफी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को दी अंतरिम राहत, 25 अगस्त को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

Posted on

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: विजयाश्री गौर
Updated Wed, 18 Aug 2021 12:45 PM IST

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को साइबर संबंधित पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है और उनके जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर ली है।
 

बता दें कि राज कुंद्रा ने साल 2020 में साइबर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली बार सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके फैसले के खिलाफ राज कुंद्रा ने उच्च न्यायालय से राहत की अपील की थी। अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है और 25 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल साइबर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। इसके साथ ही कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अपना बयान भी दिया था और कई मौकों पर जांच में सहयोग के लिए जांचकर्ता के कार्यालय का दौरा भी किया था। कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने अधिकारी को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। 

बता दें कि राज कुंद्रा पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने के मामले में जेल में हैं। उन्हें लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। फिलहाल कुंद्रा को थोड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि 25 अगस्त को इस केस में कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है।

विस्तार

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को साइबर संबंधित पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है और उनके जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर ली है।

 

बता दें कि राज कुंद्रा ने साल 2020 में साइबर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली बार सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके फैसले के खिलाफ राज कुंद्रा ने उच्च न्यायालय से राहत की अपील की थी। अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है और 25 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल साइबर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। इसके साथ ही कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अपना बयान भी दिया था और कई मौकों पर जांच में सहयोग के लिए जांचकर्ता के कार्यालय का दौरा भी किया था। कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने अधिकारी को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। 

बता दें कि राज कुंद्रा पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने के मामले में जेल में हैं। उन्हें लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। फिलहाल कुंद्रा को थोड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि 25 अगस्त को इस केस में कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है।



Source link

Click to comment

Most Popular