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पुणे: गांधीजी पर आपत्तिजनक भाषण देने के आरोपी कालीचरण महाराज को मिली जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 07 Jan 2022 07:54 PM IST
सार
पांच जून को पुणे की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।
धर्मगुरु कालीचरण दास
– फोटो : Amar ujala
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सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस की यह मांग खारिज हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दोबारा कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर विवाद में घिरे
हिंदू धर्म गुरु कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सारंग ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था। इसे लेकर कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी केस दर्ज किया गया था।
विस्तार
सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस की यह मांग खारिज हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दोबारा कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर विवाद में घिरे
हिंदू धर्म गुरु कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सारंग ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था। इसे लेकर कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी केस दर्ज किया गया था।