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यस बैंक धोखाधड़ी: धीरज वधावन ने मांगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई व ईडी से पूछा- जेल में क्यों रखना चाहते हैं?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Wed, 15 Dec 2021 08:43 PM IST

सार

पीठ ने जांच एजेंसियों से पूछा कि जब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तो आरोपी को जेल में क्यों रखना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि अब उसे जेल में रखने का औचित्य क्या है?

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया

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विस्तार

यस बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर धीरज वधावन ने मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। कोर्ट ने इस पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। 

चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने जांच एजेंसियों से पूछा कि जब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तो आरोपी को जेल में क्यों रखना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि अब उसे जेल में रखने का औचित्य क्या है? आप आगे जांच चाहते हैं और क्या जांच करना चाहते हैं?उसे जेल या अस्पताल में रहने दो, पर हमें बताओ कि अब उससे क्या उगलवाना है? इस बात से आप इनकार नहीं कर रहे हो कि वह 20 माह से जेल में है। 

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