बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 30 Dec 2021 05:05 AM IST
सार
प्रेशर कुकर बेच रही 15 ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं पर वैधानिक आईएसआई मार्क के मानक और केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए उपभोक्ताओं की सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने का मामला है। इस पर बीआईएस द्वारा स्वत संज्ञान लेकर यह कार्रवाई की गई है।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय
– फोटो : social media
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने मानकों के विरुद्ध बिक्री के मामले में प्रेशर कुकर बेच रही 15 ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। इन पर वैधानिक आईएसआई मार्क के मानक और केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए उपभोक्ताओं की सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने का मामला है। इस पर बीआईएस द्वारा स्वत संज्ञान लेकर यह कार्रवाई की गई है।
प्रेशर कुकर और हेलमेट में हो रही थी मानकों की अनदेखी
इसे लेकर मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बीआईएस ने घरेलू प्रेशर कुकर के मानकों के उल्लंघन के लिए तीन नोटिस और हेलमेट के लिए क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए दो नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी करते हुए घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों में आईएसआई की अनिवार्यता का सख्ती के साथ पालन करने को कहा है, और बिना मार्क वाले उपकरणों को न खरीदने की सलाह दी है।
इतना ही नहीं, विभाग ने सीसीपीए के तहत छह दिसंबर को ही सुरक्षा नोटिस जारी करके उपभोक्ताओं को अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के प्रति सचेत किया था।
विस्तार
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने मानकों के विरुद्ध बिक्री के मामले में प्रेशर कुकर बेच रही 15 ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। इन पर वैधानिक आईएसआई मार्क के मानक और केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए उपभोक्ताओं की सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने का मामला है। इस पर बीआईएस द्वारा स्वत संज्ञान लेकर यह कार्रवाई की गई है।
प्रेशर कुकर और हेलमेट में हो रही थी मानकों की अनदेखी
इसे लेकर मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बीआईएस ने घरेलू प्रेशर कुकर के मानकों के उल्लंघन के लिए तीन नोटिस और हेलमेट के लिए क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए दो नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी करते हुए घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों में आईएसआई की अनिवार्यता का सख्ती के साथ पालन करने को कहा है, और बिना मार्क वाले उपकरणों को न खरीदने की सलाह दी है।
इतना ही नहीं, विभाग ने सीसीपीए के तहत छह दिसंबर को ही सुरक्षा नोटिस जारी करके उपभोक्ताओं को अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के प्रति सचेत किया था।
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