न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्रा
Updated Wed, 25 Aug 2021 12:58 PM IST
सार
गृह मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, आदि फिलहाल अवैध हो गए हैं।
अफगान नागरिक फिलहाल सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे।
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खासतौर पर ई-इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, आदि अब अवैध हो गए हैं।
बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन दे सकते हैं।