बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Sat, 04 Dec 2021 05:17 PM IST
सार
Govt looking to add crypto in tax law: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए खास तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26ए और एनुअल इन्फोर्मेशन रेग्युलेशन (एआईआर) में संशोधन पर विचार कर रही है।
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश होने की संभावना है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए खास तैयारी कर रही है। इसके तहत आयकर रिटर्न में क्रिप्टो की जानकारी देना जरूरी हो जाएगी। यानी डिजिटल करेंसी में निवेश करने वाले निवेशक आयकर विभाग के रडार पर होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26ए और एनुअल इन्फोर्मेशन रेग्युलेशन (एआईआर) में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे करदाताओं के लिए भारतीय मंचों पर बिटक्वाइन, इथेरियम, टेथर या अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश अथवा ट्रेडिंग से हुई कमाई का खुलासा करना जरूरी हो जाएगा।
विस्तार
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश होने की संभावना है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए खास तैयारी कर रही है। इसके तहत आयकर रिटर्न में क्रिप्टो की जानकारी देना जरूरी हो जाएगी। यानी डिजिटल करेंसी में निवेश करने वाले निवेशक आयकर विभाग के रडार पर होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26ए और एनुअल इन्फोर्मेशन रेग्युलेशन (एआईआर) में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे करदाताओं के लिए भारतीय मंचों पर बिटक्वाइन, इथेरियम, टेथर या अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश अथवा ट्रेडिंग से हुई कमाई का खुलासा करना जरूरी हो जाएगा।
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