न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कोट्टायम
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 14 Jan 2022 11:27 AM IST
सार
केरल की कोट्टायम पुलिस ने नन के दुष्कर्म मामले में आरोपी बिशप के खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद बिशप को गिरफ्तार कर लिया गया था।
Kottayam court acquits accused Franco Mulakkal in the nun rape case
– फोटो : ANI
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विस्तार
केरल की कोट्टायम पुलिस ने नन के दुष्कर्म मामले में आरोपी बिशप के खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के बीच रोमन कैथोलिक चर्च के तत्कालीन बिशप फ्रैंकों ने उसका यौन शोषण किया था। मामले की जांच के बाद बिशप को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर नन को बंधक बनाने, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केस की सुनवाई नवंबर, 2019 से चल रही थी।
कोट्टायम के द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा, इसलिए ने बिशप को बरी किया जाता है।57 वर्षीय बिशप मुलक्कल पर कोट्टायम जिले के एक कॉन्वेंट की यात्रा के दौरान नन के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। उस वक्त वह रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर सूबे के बिशप थे। नवंबर 2019 में शुरू हुई इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2022 को समाप्त हुई थी। उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।