न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 10 Jan 2022 12:47 PM IST
सार
chennai railway new corona rules: तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई नई गाइड लाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने यह नियम लागू किया है।
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विस्तार
तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई गाइड लाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया है। देशभर में पिछले चंद दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या कुछ सौ से बढ़कर पौने दो लाख से ज्यादा होने से डर बढ़ने लगा है। राज्य सरकारें लगातार पाबंदियां बढ़ाती जा रही हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने भी ट्रेनों में सफर को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है।
सदर्न रेलवे ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते तमिलनाडु सरकार ने छह जनवरी से कई पाबंदियों को लागू किया है। राज्य की उपनगरीय ट्रेनों में सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी।
उपनगरीय ट्रेनों में यह नियम 31 जनवरी तक लागू
यह नियम 10 जनवरी सुबह चार बजे से लेकर 31 जनवरी, 2022 को आधी रात तक लागू रहेगा। सदर्न रेलवे के बयान में कहा गया है कि उपनगरीय ट्रेनों में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को सफर करने की मंजूरी होगी, जिनके पास कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक के प्रमाण पत्र होंगे। उन्हें वैध पहचान पत्र के सबूत के साथ दूसरी खुराक का सर्टिफिकेट टिकट खिड़की पर दिखाना होगा।
इसके अलावा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप सोमवार से काम नहीं करेगा। रेलवे ने यात्रियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोने जैसे बचाव के तमाम नियमों का पालन करने की अपील की है।
IMPORTANT NEWS –
Please go through the press release to know how Chennai division will implement the compulsory vaccination certificate rule for all commuters travelling on our suburban sections, in view of restrictions imposed by the state government of Tamil Nadu from Monday. pic.twitter.com/kXsbUwm13r— DRM Chennai (@DrmChennai) January 9, 2022