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राहत: केंद्र सरकार ने एलएलपी के रूप में बनाए गए स्टार्टअप्स के जुर्माने में 50 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की

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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 23 Aug 2021 06:00 AM IST

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केंद्र सरकार ने एलएलपी के रूप में शामिल स्टार्टअप्स द्वारा लगभग एक दर्जन अपराधों के लिए दंड में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, विकास से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

अपराधों में वैधानिक दस्तावेज और रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकताओं से संबंधित गैर-अनुपालन, सभी अनुपालनों के लिए जिम्मेदार नामित भागीदार की नियुक्ति और एलएलपी के लिए कम से कम एक निवासी भागीदार होना शामिल है, अधिकारी का नाम साझा नहीं किया गया है।

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस राहत का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप एलएलपी की आवश्यकताओं को अधिसूचित करेगा। एक स्टार्टअप को प्रचार और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।

अधिकारी ने कहा, इस राहत से छोटे व्यवसायों को एलएलपी फॉर्म अपनाने और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद जताई जा रही है।

कॉरपोरेट मंत्रालय में सचिव और प्रवक्ता को भेजे गए एक ईमेल का प्रेस में जाने तक कोई जवाब नहीं आया है। घटा हुआ जुर्माना इकाई और भागीदारों के लिए उपलब्ध है, जिसमें नामित भागीदार और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं।
 

अन्य अपराध जिनके लिए कम जुर्माना लागू होगा, उनमें एलएलपी के भागीदारों में परिवर्तन की रिपोर्ट करने में चूक, समय पर एक नामित भागीदार के पद को भरना, एक पंजीकृत कार्यालय बनाए रखना, अधिकारियों को पते में बदलाव के बारे में सूचित करना और अपने आधिकारिक संचार में फर्म के बारे में विवरण का खुलासा करना शामिल है।चूंकि ये सक्रिय और तकनीकी खामियां हैं और जनता को धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। उन्हें निपटाने के लिए एक आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

डीपीआईआईटी एक स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपये से कम बिक्री वाले व्यवसाय के रूप में परिभाषित है, जिसे नवाचार और सेवाओं में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए और इसमें रोजगार पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए।

 

हाल ही में मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित एलएलपी अधिनियम में हुए संशोधन ने उन अपराधों को अपराध से मुक्त कर दिया जो व्यापार करने में आसानी में सुधार के प्रयासों के हिस्से के रूप में सक्रिय हैं।

विस्तार

केंद्र सरकार ने एलएलपी के रूप में शामिल स्टार्टअप्स द्वारा लगभग एक दर्जन अपराधों के लिए दंड में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, विकास से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

अपराधों में वैधानिक दस्तावेज और रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकताओं से संबंधित गैर-अनुपालन, सभी अनुपालनों के लिए जिम्मेदार नामित भागीदार की नियुक्ति और एलएलपी के लिए कम से कम एक निवासी भागीदार होना शामिल है, अधिकारी का नाम साझा नहीं किया गया है।

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस राहत का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप एलएलपी की आवश्यकताओं को अधिसूचित करेगा। एक स्टार्टअप को प्रचार और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।

अधिकारी ने कहा, इस राहत से छोटे व्यवसायों को एलएलपी फॉर्म अपनाने और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद जताई जा रही है।

कॉरपोरेट मंत्रालय में सचिव और प्रवक्ता को भेजे गए एक ईमेल का प्रेस में जाने तक कोई जवाब नहीं आया है। घटा हुआ जुर्माना इकाई और भागीदारों के लिए उपलब्ध है, जिसमें नामित भागीदार और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं।

 

अन्य अपराध जिनके लिए कम जुर्माना लागू होगा, उनमें एलएलपी के भागीदारों में परिवर्तन की रिपोर्ट करने में चूक, समय पर एक नामित भागीदार के पद को भरना, एक पंजीकृत कार्यालय बनाए रखना, अधिकारियों को पते में बदलाव के बारे में सूचित करना और अपने आधिकारिक संचार में फर्म के बारे में विवरण का खुलासा करना शामिल है।चूंकि ये सक्रिय और तकनीकी खामियां हैं और जनता को धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। उन्हें निपटाने के लिए एक आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

डीपीआईआईटी एक स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपये से कम बिक्री वाले व्यवसाय के रूप में परिभाषित है, जिसे नवाचार और सेवाओं में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए और इसमें रोजगार पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए।

 

हाल ही में मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित एलएलपी अधिनियम में हुए संशोधन ने उन अपराधों को अपराध से मुक्त कर दिया जो व्यापार करने में आसानी में सुधार के प्रयासों के हिस्से के रूप में सक्रिय हैं।

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