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फैसला: सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को नोटिस, पांच हजार झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलाने का आदेश
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Tue, 24 Aug 2021 11:59 AM IST
सार
गुजरात में राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियां गिराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार तक झुग्गियां नहीं गिराने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI
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गुजरात में राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियां गिराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार तक झुग्गियां नहीं गिराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि गुजरात में एक स्थान पर लगभग 5,000 झुग्गियों को गिराने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार की ओर से इन झुग्गियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है।
विस्तार
गुजरात में राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियां गिराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार तक झुग्गियां नहीं गिराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि गुजरात में एक स्थान पर लगभग 5,000 झुग्गियों को गिराने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार की ओर से इन झुग्गियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है।
The Supreme Court stayed the demolition after it was informed by lawyers that the state authorities are all set to demolish these jhuggis by tonight.
— ANI (@ANI) August 24, 2021