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नौकरी बहाल : स्पाइसजेट ने किया 463 में से 60 कर्मचारियों को पुन: सेवा में लेने का एलान, हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 28 Mar 2022 10:00 AM IST
सार
कंपनी ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि वह 60 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर सकती है। ये कर्मचारी 1 अप्रैल से फिर नौकरी पर आ सकते हैं।
स्पाइजेट एयरलाइंस (फाइल फोटो)
– फोटो : Instagram
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निजी क्षेत्र की एयरलाइंस स्पाइसजेट ने अपने 60 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। कंपनी के 463 कर्मचारियों की 31 दिसंबर 2021 को अनुबंध समाप्त होने के बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवाएं बहाल की गई है।
दरअसल स्पाइसजेट ने औद्योगिक कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। औद्योगिक न्यायालय ने कंपनी को सभी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनके अनुबंध कायम थे। अनुबंध में कोई समय सीमा नहीं थी। इस आदेश के खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने भी औद्योगिक कोर्ट का आदेश कायम रखा है। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने को कहा है।
विस्तार
दरअसल स्पाइसजेट ने औद्योगिक कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। औद्योगिक न्यायालय ने कंपनी को सभी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनके अनुबंध कायम थे। अनुबंध में कोई समय सीमा नहीं थी। इस आदेश के खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने भी औद्योगिक कोर्ट का आदेश कायम रखा है। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने को कहा है।