प्रतीकात्मक तस्वीर
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विदेश आने-जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। भारत से बाहर जाने या जाने की इच्छा रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों को एक वैध पासपोर्ट की जरूरत होती है। इसके बिना किसी दूसरे देश की यात्रा करना अवैध माना जाता है। बिना पासपोर्ट के दूसरे देश में पकड़े जाने पर वहां के कानून के हिसाब से सजा मिल सकती है, यानी कुल मिलाकर विदेशों में पासपोर्ट आपकी पहचान होती है कि आप किस देश के हैं। वैसे लोग कई वजहों से पासपोर्ट बनवाते हैं। कई लोग ऑफिस के काम से विदेश जाते हैं तो कई घूमने के लिए भी जाते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। हालांकि जिस तरह से क्रेडिट-डेबिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की एक वैलिडिटी होती है, ठीक उसी तरह पासपोर्ट की भी वैलिडिटी होती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कब खत्म होने वाली है।
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अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है तो उसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। इसका तरीका बेहद ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट/रिन्यू ऑफ पासपोर्ट वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अल्टरनेटिव वन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। पासपोर्ट रिन्यू के लिए अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।
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आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट रिन्यू के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए fill the application form online पर क्लिक करना होगा और फिर सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद सबमिट करना होगा। फिर पेमेंट के लिए Pay and Schedule Appointment के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप तारीख और समय के हिसाब से पासपोर्ट ऑफिस में अप्वाइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
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ध्यान रहे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते समय अप्वाइंटमेंट की प्रिंटेड कॉपी ले जानी जरूरी होती है। पासपोर्ट ऑफिस में यह कॉपी दिखाने पर अंदर जाने के लिए एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद आपको वहां आपको अपनी फोटो और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके अलावा आपका सिग्नेचर भी लिया जाएगा।
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जब पासपोर्ट ऑफिस में सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आपको एक रिसीप्ट दिया जाएगा, जिससे आप पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस वैरिफिकेशन होगा और पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगा। ध्यान रहे कि नया पासपोर्ट मिलने के बाद पुराने पासपोर्ट को पासपोर्ट ऑफिस में ले जाकर जमा कराना होता है। अगर पुराना पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है कि पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना भी जरूरी है।