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बड़ा फैसला: ड्यूटी पर शहीद होने वाले सीआरपीएफ जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई

पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 24 Nov 2021 08:14 PM IST

सार

संघर्ष में शहीद सैनिकों के परिवारों को अब तक दिए जा रहे 21.5 लाख रुपये से 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

सीआरपीएफ जवान (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कार्रवाई में मारे गए या अन्य कारणों से ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। नए नियमों के अनुसार, संघर्ष में शहीद सैनिकों के परिवारों को अब तक दिए जा रहे 21.5 लाख रुपये से 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

दुर्घटना में मारे जाने पर भी बढ़ाई राशि
इसी तरह सेवा के दौरान दुर्घटना, आत्महत्या या बीमारी जैसे किसी अन्य कारण से मारे जाने वाले सैनिकों के परिवारों को 16.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर में आयोजित अर्धसैनिक बल की शासी निकाय की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

ये अनुग्रह भुगतान बल के कर्मियों द्वारा दो मदों, जोखिम निधि और केंद्रीय कल्याण कोष के तहत स्वैच्छिक योगदान से लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या अर्धसैनिक बलों में भी इसी तरह का निर्णय लिया जा रहा है।

विस्तार

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कार्रवाई में मारे गए या अन्य कारणों से ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। नए नियमों के अनुसार, संघर्ष में शहीद सैनिकों के परिवारों को अब तक दिए जा रहे 21.5 लाख रुपये से 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

दुर्घटना में मारे जाने पर भी बढ़ाई राशि

इसी तरह सेवा के दौरान दुर्घटना, आत्महत्या या बीमारी जैसे किसी अन्य कारण से मारे जाने वाले सैनिकों के परिवारों को 16.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर में आयोजित अर्धसैनिक बल की शासी निकाय की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

ये अनुग्रह भुगतान बल के कर्मियों द्वारा दो मदों, जोखिम निधि और केंद्रीय कल्याण कोष के तहत स्वैच्छिक योगदान से लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या अर्धसैनिक बलों में भी इसी तरह का निर्णय लिया जा रहा है।

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