राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Fri, 01 Oct 2021 12:46 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई संस्था को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । याचिका में बताया गया है कि कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए।
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विस्तार
आप एप्प के एफएक्यू वाले खंड में जाइए। आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्रों की सूची है, जिसके माध्यम से आप टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि से पंजीकरण कर सकते है।
Supreme Court issues notice to the Centre & UIDAI on a petition seeking directions to eliminate the mandatory pre-condition of submitting Aadhaar details in CoWIN portal while verifying an individual for the administration of the COVID19 vaccine pic.twitter.com/1trwjCbhYg
— ANI (@ANI) October 1, 2021
केंद्र को नोटिस जारी
इस पर वकील ने कहा कि यह सही है कि सात ऐसे पहचान पत्र हैं, जिसके द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से आधार की मांग की जाती है। केंद्रों पर कहा जाता है कि आधार के बिना टीकाकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ कागजों पर है। आधार कार्ड से लिंक होना अब भी जरूरी है। जिसके बाद पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।