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ड्रग्स तस्करी मामला: भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार, सिंगापुर की शीर्ष अदालत ने खारिज की याचिका

पीटीआई, सिंगापुर
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 27 Nov 2021 11:30 AM IST

सार

23 मई, 2019 को, प्रणथमन को फांसी दिए जाने के एक दिन पहले, शीर्ष अदालत ने उन्हें कानूनी सलाह लेने के लिए अस्थायी राहत दे दी थी। 

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

सिंगापुर की शीर्ष अदालत ने मादक पदार्थ यानी ड्रग्स की तस्करी करने के जुर्म में मलेशिया के 34 साल के भारतवंशी शख्स पन्नीर सेल्वम प्रंथमन की मौत की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल, साल 2019 में शीर्ष अदालत ने प्रंथमन की मौत की सजा पर दो साल की रोक लगा थी लेकिन समयसीमा समाप्त होने के बाद शख्स ने अपने बचाव में एक और याचिका लगाई जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

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