सार
आज से नया वित्तवर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में कई ऐसे नियम हैं जो बदले गए हैैं और इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इस नए वित्तवर्ष में अगर आप बीमार हैं तो भी आपको राहत नहीं है। करीबन 800 दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी तक का इजाफा होने वाला है। यानी आपको इलाज के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसी तरह से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में भी बदलाव है।
एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन से ही आपको झटका लगने वाला है। अब होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसकी अवधि 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। 2019 के बजट में इसे शुरू किया गया था। उस समय आयकर कानून में नई धारा 80ईईए जोड़ी गई थी,। इसके तहत सस्ते घरों को खरीदने पर लिए गए होम लोन के ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जा रही थी।
पिछले साल इस छूट को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया था। लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। 80 ईईए के तहत टैक्स छूट के लिए घर की कीमत स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर 45 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई थी। यह छूट केवल उनके लिए थी, जो पहली बार घर खरीद रहे थे।
मंजूर होम लोन पर मिलेगी राहत
अगर आपने होम लोन को 31 मार्च 2022 तक भी मंजूर करा लिया है तो आपको यह छूट मिल जाएगी। इस योजना के तहत एक वित्तवर्ष में ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती थी। वैसे सालाना ब्याज पर 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट का अभी भी आप फायदा ले सकते हैं।
आज से कुछ और नए बदलाव…
एक अप्रैल से कुछ और नए बदलाव भी हो रहे हैं। इसमें जिन लोगों ने भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड) खाता में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा किया है उनको अब ब्याज से हुई कमाई पर आयकर भरना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये की है।
इलाज हो जाएगा महंगा
नए वित्तवर्ष में अगर आप बीमार हैं तो भी आपको राहत नहीं है। करीबन 800 दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी तक का इजाफा होने वाला है। यानी आपको इलाज के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसी तरह से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में भी बदलाव है। अब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना टर्नओवर है तो आप अनिवार्य ई-बिल के दायरे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने पर रास्ते में आपका माल जब्त हो सकता है।
विस्तार
एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन से ही आपको झटका लगने वाला है। अब होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसकी अवधि 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। 2019 के बजट में इसे शुरू किया गया था। उस समय आयकर कानून में नई धारा 80ईईए जोड़ी गई थी,। इसके तहत सस्ते घरों को खरीदने पर लिए गए होम लोन के ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जा रही थी।
पिछले साल इस छूट को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया था। लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। 80 ईईए के तहत टैक्स छूट के लिए घर की कीमत स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर 45 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई थी। यह छूट केवल उनके लिए थी, जो पहली बार घर खरीद रहे थे।
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