न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sun, 19 Dec 2021 09:57 PM IST
सार
जानकारी के मुताबिक, नए नियमों रोजाना कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार कामकाज के घटों को बढ़ाकर 12 कर सकती है। हालांकि, सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा।
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विस्तार
केंद्रीय श्रम, रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्यसभा में एक जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता ही एकमात्र कोड है, जिस पर कम से कम 13 राज्यों ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मजदूरी संहिता पर सबसे अधिक मसौदा अधिसूचनाएं पूर्व प्रकाशित की जा चुकी हैं। वहीं, औद्योगिक संबंध संहिता 20 राज्यों द्वारा और सामाजिक सुरक्षा संहिता 18 राज्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
हफ्ते मेें 48 घंटे करना होगा काम
जानकारी के मुताबिक, नए नियमों रोजाना कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार कामकाज के घटों को बढ़ाकर 12 कर सकती है। हालांकि, सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। इस हिसाब से 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को हफ्ते में चार दिन काम करना होगा।
पीएफ जैसी कटौतियों में बढ़ोतरी की तैयारी
नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर भी असर पड़ेगा। कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। इसके मुताबिक, बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा।
समिति प्रणाली संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा: यादव
वहीं, भूपेंद्र यादव ने रविवार को समिति प्रणाली को संसद के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित सजगता कार्यक्रम में कहा, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बैठक के समय विभिन्न दलों के नेता समिति के एजेंडा पर चर्चा करते हैं और जब कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सदन में रखती है उसके बाद ही वह सार्वजनिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संसद में विभागों से जुड़ीं कुल 24 समितियां हैं। इनमें से 16 लोकसभा की और आठ राज्यसभा की हैं। वहीं, समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या पर निर्भर है। संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर करते हैं।