न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 12 Feb 2022 11:23 PM IST
सार
महाराष्ट्र के मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने ऐलान किया है कि मालेगांव में उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों के विरोध का चेहरा बन चुकी मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा।
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सुर्खियों में आने वाली मुस्कान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने ऐलान किया है कि मालेगांव में उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों के विरोध का चेहरा बन चुकी मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा। मुस्कान वही छात्रा है जिसने कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए थे।
ताहिरा शेख ने कहा कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू भी होता, तो हम भी ऐसा ही करते। दरअसल, जनवरी माह में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कर्नाटक सरकार के लिए मुसिबत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं।
इससे पहले हिजाब विवाद पर गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
वहीं, हिजाब पर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, वह मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए, वह सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।
विस्तार
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सुर्खियों में आने वाली मुस्कान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने ऐलान किया है कि मालेगांव में उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों के विरोध का चेहरा बन चुकी मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा। मुस्कान वही छात्रा है जिसने कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए थे।
ताहिरा शेख ने कहा कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू भी होता, तो हम भी ऐसा ही करते। दरअसल, जनवरी माह में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कर्नाटक सरकार के लिए मुसिबत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं।
इससे पहले हिजाब विवाद पर गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
वहीं, हिजाब पर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, वह मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए, वह सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।
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