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GST Annual Return: सरकार ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 30 Dec 2021 11:33 AM IST
सार
GST Annual Return Filing Deadline Extend: सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9 और 9सी दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
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विभाग की ओर से इस संबंध में किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी को जमा करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। बता दें कि जीएसटीआर 9, माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई जावक और आवक आपूर्ति के बारे में विवरण शामिल होते हैं।
गौरतलब है कि, जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है। जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है।
विस्तार
विभाग की ओर से इस संबंध में किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी को जमा करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। बता दें कि जीएसटीआर 9, माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई जावक और आवक आपूर्ति के बारे में विवरण शामिल होते हैं।
गौरतलब है कि, जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है। जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है।