बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 31 Mar 2022 09:10 AM IST
सार
EPFO Members File E-nomination Today: अगर आप ईपीएफओ खाताधारक है तो आपके पास ई-नॉमिनेशन करने का आज आखिरी मौका है। संगठन द्वारा इस काम को करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। ऐसे मेें अगर आपने अब तक ये जरूरी काम नहीं किया है तो हर हाल में इसे आज ही निपटा लें।
कल एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य आज एक जरूरी काम हर हाल में कर लें, नहीं तो उनका पीएफ का पैसा फंस सकता है। दरअसल, 31 मार्च तक ईपीएफओ के अंशधारकों को 31 मार्च से पहले अपने पीएफ खाते में नॉमिनी की जानकारी जोड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर वे अपनी पीएफ की पासबुक तक ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे।
चूके तो होगा सात लाख का नुकसान
अगर खाताधारक ने नॉमिनी नहीं जोड़ा है, और उसकी किसी कारण से मौत हो जाती है। तो ऐसे में क्लेम को प्रोसेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं, पैसा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पीएफ खाताधारक हैं, और आपने अब तक ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, तो आप इंश्योरेंस कवर की सुविधा से वंचित रह सकते हैं। दरअसल, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती है। इसमें नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
ऑनलाइन कर सकते हैं नॉमिनी फाइल
इस प्रक्रिया को पूरा करना बेहद ही आसान है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगइन करके अपना नॉमिनी चुना जा सकता है। आप ये काम आसानी से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने यह भी सुविधा दी है कि पीएफ खाताधारक जितनी बार चाहे, उतनी बार नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में कई बार खाताधारकों को अलर्ट भी दिया है। संगठन की ओर से ट्वीट कर कहा कहा गया है कि खाताधारक को अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए ई-नॉमिनेशन को भरना चाहिए।
पांच स्टेप में करें ई-नॉमिनेशन
- वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
- होमपेज खुलने पर यहां दिख रहे ‘सर्विस’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा, जहां यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लें।
- अब नॉमिनेशन पर जाकर अपना आधार नंबर, नाम, पता और जन्मतिथि दर्ज करें।
- आखिर में ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करते ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विस्तार
कल एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य आज एक जरूरी काम हर हाल में कर लें, नहीं तो उनका पीएफ का पैसा फंस सकता है। दरअसल, 31 मार्च तक ईपीएफओ के अंशधारकों को 31 मार्च से पहले अपने पीएफ खाते में नॉमिनी की जानकारी जोड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर वे अपनी पीएफ की पासबुक तक ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे।
चूके तो होगा सात लाख का नुकसान
अगर खाताधारक ने नॉमिनी नहीं जोड़ा है, और उसकी किसी कारण से मौत हो जाती है। तो ऐसे में क्लेम को प्रोसेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं, पैसा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पीएफ खाताधारक हैं, और आपने अब तक ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, तो आप इंश्योरेंस कवर की सुविधा से वंचित रह सकते हैं। दरअसल, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती है। इसमें नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
ऑनलाइन कर सकते हैं नॉमिनी फाइल
इस प्रक्रिया को पूरा करना बेहद ही आसान है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगइन करके अपना नॉमिनी चुना जा सकता है। आप ये काम आसानी से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने यह भी सुविधा दी है कि पीएफ खाताधारक जितनी बार चाहे, उतनी बार नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में कई बार खाताधारकों को अलर्ट भी दिया है। संगठन की ओर से ट्वीट कर कहा कहा गया है कि खाताधारक को अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए ई-नॉमिनेशन को भरना चाहिए।
पांच स्टेप में करें ई-नॉमिनेशन
- वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
- होमपेज खुलने पर यहां दिख रहे ‘सर्विस’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा, जहां यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लें।
- अब नॉमिनेशन पर जाकर अपना आधार नंबर, नाम, पता और जन्मतिथि दर्ज करें।
- आखिर में ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करते ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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