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लाउडस्पीकर विवाद : कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार सख्त, मंदिरों-मस्जिदों को नोटिस, तय सीमा से अधिक आवाज पर होगी कार्रवाई

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अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी, बेंगलुरु/मुंबई। 
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 08 Apr 2022 05:15 AM IST

सार

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति है। 

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धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में लाउडस्पीकरों की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर कहा गया कि उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। 

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। कहा गया कि लाउडस्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाई रखी जाए। 

प्रदेश सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिये मुस्लिमों के अजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा नहीं है। वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर गृहमंत्रालय के पास पहले से ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृहमंत्री ने लाउडस्पीकरों पर नोटिस भी जारी किए हैं।

आवाज कम रखने के लिए उपकरण लगा रहे : मौलाना 
बेंगलुरु। जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा, कई मस्जिदों को नोटिस मिले हैं। हमने उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि स्वीकृत स्तर से अधिक आवाज न जाए और किसी को परेशानी न हो। 

आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल की सीमा
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति है। 

विस्तार

धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में लाउडस्पीकरों की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर कहा गया कि उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। 

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। कहा गया कि लाउडस्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाई रखी जाए। 

प्रदेश सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिये मुस्लिमों के अजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा नहीं है। वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर गृहमंत्रालय के पास पहले से ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृहमंत्री ने लाउडस्पीकरों पर नोटिस भी जारी किए हैं।

आवाज कम रखने के लिए उपकरण लगा रहे : मौलाना 

बेंगलुरु। जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा, कई मस्जिदों को नोटिस मिले हैं। हमने उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि स्वीकृत स्तर से अधिक आवाज न जाए और किसी को परेशानी न हो। 

आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल की सीमा

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति है। 

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