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लंदन: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव नोदी की भारत प्रत्यर्पण पर 14 दिसंबर को होगी सुनवाई

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एजेंसी, लंदन।
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 21 Oct 2021 05:06 AM IST

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव नोदी
– फोटो : पीटीआई

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भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव नोदी ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की है। लंदन हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मोदी को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आधार पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी।

इसके जवाब में फैसला सुनाते हुए जस्टिस मार्टिन शैंबरलेन ने माना कि गंभीर अवसाद और आत्महत्या के भारी खतरे की दलीलें ठोस हैं। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि मोदी की अपील सुनी जा सकती है या नहीं और मेरे हिसाब से सुनी जा सकती है। इसलिए अपील करने की इजाजत दी गई है।

नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंडस्वर्थ जेल में बंद है। उसे मार्च, 2019 में गिरफ्तार किया गया था।

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव नोदी ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की है। लंदन हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मोदी को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आधार पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी।

इसके जवाब में फैसला सुनाते हुए जस्टिस मार्टिन शैंबरलेन ने माना कि गंभीर अवसाद और आत्महत्या के भारी खतरे की दलीलें ठोस हैं। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि मोदी की अपील सुनी जा सकती है या नहीं और मेरे हिसाब से सुनी जा सकती है। इसलिए अपील करने की इजाजत दी गई है।

नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंडस्वर्थ जेल में बंद है। उसे मार्च, 2019 में गिरफ्तार किया गया था।

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