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महाराष्ट्र: विचाराधीन कैदी इलाज के दौरान अस्पताल से भागा, कुछ ही घंटों में पकड़ा

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सार

अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा कि कैदी की ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी। इस दौरान शोएब शौचालय के लिए गया था लेकिन वह वहां से भाग गया।

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रविवार को नागपुर में एक कैदी अस्पताल से भाग गया। हालांकि उसको कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। कैदी का नाम सोनू उर्फ शोएब खान बब्बू खान (40) है। इस पर जुलाई 2020 की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है।

ये है पूरा मामला 
एक अधिकारी ने बताया कि शोएब खान बब्बू खान को साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। वह पिछले कुछ महीनों से जीभ के कैंसर से पीड़ित था। उसकी हालात बिगड़ने पर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में रेफर कर दिया था। जहा से वह इलाज के दौरान फरार हो गया। 

अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा कि कैदी की ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी। इस दौरान शोएब शौचालय के लिए गया था लेकिन वह वहां से भाग गया। जब पुलिस गार्ड को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया। 

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने तलाशी शुरू की और आखिरकार शहर में रेलवे स्टेशन के पास कपास बाजार क्षेत्र में शोएब खान को पकड़ लिया और आठ घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 224 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध आशंका का विरोध या बाधा) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

विस्तार

रविवार को नागपुर में एक कैदी अस्पताल से भाग गया। हालांकि उसको कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। कैदी का नाम सोनू उर्फ शोएब खान बब्बू खान (40) है। इस पर जुलाई 2020 की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है।

ये है पूरा मामला 

एक अधिकारी ने बताया कि शोएब खान बब्बू खान को साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। वह पिछले कुछ महीनों से जीभ के कैंसर से पीड़ित था। उसकी हालात बिगड़ने पर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में रेफर कर दिया था। जहा से वह इलाज के दौरान फरार हो गया। 

अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा कि कैदी की ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी। इस दौरान शोएब शौचालय के लिए गया था लेकिन वह वहां से भाग गया। जब पुलिस गार्ड को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया। 

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने तलाशी शुरू की और आखिरकार शहर में रेलवे स्टेशन के पास कपास बाजार क्षेत्र में शोएब खान को पकड़ लिया और आठ घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 224 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध आशंका का विरोध या बाधा) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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