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महाराष्ट्र: आईपीएस परमबीर सिंह के खिलाफ जांच पर 9 मार्च तक रोक, सुप्रीम कोर्ट इसी दिन लेगी अंतिम फैसला

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 22 Feb 2022 12:58 PM IST

सार

परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या उन्हें सीबीआई को सौंपने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : amar ujala

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बड़ी राहत दे दी। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सिंह के खिलाफ जारी जांच 9 मार्च तक रोक दे। 
कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपने पर अंतिम फैसला लेगी। तब तक जांच रोक दी जाए। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या उन्हें सीबीआई को सौंपने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बड़ी राहत दे दी। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सिंह के खिलाफ जारी जांच 9 मार्च तक रोक दे। 

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपने पर अंतिम फैसला लेगी। तब तक जांच रोक दी जाए। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या उन्हें सीबीआई को सौंपने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे।

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