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पुडुचेरी स्थानीय चुनाव: मद्रास हाई कोर्ट की राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी, कहा- रोक देंगे चुनाव प्रक्रिया
पीटीआई, चेन्नई
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 30 Sep 2021 10:14 PM IST
सार
पीठ ने पुडुचेरी के मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते समय कड़ी टिप्पणी की।
अदालत ने सुनाई सजा
– फोटो : सोशल मीडिया
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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए मामले को शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है, तो स्थगन दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि चुनाव पूरी तरह अराजकता की स्थिति में करना अच्छा नहीं होगा।
पीठ पुडुचेरी के मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक जे प्रेगाश कुमार की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित कर रही थी, जिन्होंने इस साल 23 अगस्त की अधिसूचना और पुडुचेरी एसईसी की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने की मांग की थी।
पीठ ने बुधवार को यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक गंभीर विसंगति दिखाई है कि पुडुचेरी में नगर पालिका चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों का चयन कैसे किया गया है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।
विस्तार
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए मामले को शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है, तो स्थगन दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि चुनाव पूरी तरह अराजकता की स्थिति में करना अच्छा नहीं होगा।
पीठ पुडुचेरी के मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक जे प्रेगाश कुमार की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित कर रही थी, जिन्होंने इस साल 23 अगस्त की अधिसूचना और पुडुचेरी एसईसी की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने की मांग की थी।
पीठ ने बुधवार को यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक गंभीर विसंगति दिखाई है कि पुडुचेरी में नगर पालिका चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों का चयन कैसे किया गया है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।