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पाकिस्तान : हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बोर्ड से मांगा जवाब

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एजेंसी, कराची
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 17 Nov 2021 06:35 AM IST

सार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है।

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जाली दस्तावेज बनाकर कराची में एक हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने के मामले में इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत अल्पसंख्यकों की संपत्ति बेची जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।

विस्तार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जाली दस्तावेज बनाकर कराची में एक हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने के मामले में इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत अल्पसंख्यकों की संपत्ति बेची जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।

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