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पाकिस्तान : हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बोर्ड से मांगा जवाब
एजेंसी, कराची
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 17 Nov 2021 06:35 AM IST
सार
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है।
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मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।
विस्तार
मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।