टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रदीप पाण्डेय
Updated Thu, 22 Apr 2021 12:16 PM IST
सार
न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी।
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विस्तार
बता दें कि न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता, बजाय ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है। अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है।
Delhi High Court dismisses Facebook and WhatsApp’s pleas challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app’s new privacy policy. pic.twitter.com/fWOIRkjhfN
— ANI (@ANI) April 22, 2021
सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हाट्सएव नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की ‘अवांछित निगरानी’ कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा।
