न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sat, 22 Jan 2022 11:22 AM IST
सार
केंद्र ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो रिपोर्ट निगेटिव आने के तीन महीने बाद ही उसे कोरोना वैक्सीन दी जा सकेगी। यह नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा।
कोरोना का टीका लगवाता किशोर
– फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट निगेटिव आने के तीन महीने बाद ही दिया जाए। यह नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा।
केंद्र ने अपने पत्र में कहा है कि नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार बदलाव किया गया है। दअरसल, तीन जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई थी। वहीं बुजुर्गों व फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भी 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई थी। इसी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।