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पाकिस्तान: पहली बार आठ साल के हिंदू बच्चे पर ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: प्रशांत झा कुमार झा
Updated Tue, 10 Aug 2021 11:17 AM IST

सार

पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी मासूम पर ईशनिंदा कानून का आरोप लगा है। पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के बाद मासूम पर इस कानून के तहत मामला दर्ज किया है, इसमें बच्चे को मौत की भी सजा हो सकती है। 

पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़
– फोटो : सोशल मीडिया

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विस्तार

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के कारण आठ साल के बच्चे पर  पुलिस ने ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।  पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी मासूम पर ईशनिंदा कानून का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया। ईशनिंदा के आरोपों के तहत बच्चे को मौत की सजा भी हो सकती है। 

बच्चे की रिहाई के बाद मंदिर में तोड़फोड़

आठ साल के बच्चे पर आरोप है कि उसने एक मदरसे की लाइब्रेरी में जाकर कालीन पर पेशाब कर दिया था। वहां पर कई पवित्र पुस्तकें रखी हुई थीं। इसके बाद स्थानीय मौलानाओं बच्चे पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लिया, हालांकि, अगले दिन बच्चा जमानत पर रिहा हो गया। बच्चे की रिहाई के बाद कट्टरपंथी भड़क गए और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। यहां तक कि मंदिर को आगे हवाले कर दिया

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