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गुजरात: पहले शादी की, फिर पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, धर्मांतरण कानून के तहत तीन गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वडोदरा
Published by: कुमार संभव
Updated Fri, 25 Jun 2021 12:24 AM IST

सार

एसीपी ने कहा कि मोहिब की पत्नी हिंदू है और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने झूठा दिलासा दिया था कि शादी के बाद उसे इस्लाम कुबूल नहीं कराया जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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गुजरात के वडोदरा शहर में गुरुवार (25 जून) को एक युवक और दो अन्य को जबरन धर्मांतरण और घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, युवक पर आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया।

फतेहगंज पुलिस ने 15 जून को लागू हुए गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मोहिब पठान, उसके भाई मोहसिन और पिता इम्तियाज पठान को गिरफ्तार किया। विवादों में घिरे इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने पर तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है।

सहायक पुलिस आयुक्त परेश भेसानिया ने बताया कि तीनों आरोपियों पर घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने और अन्य कानूनी धाराओं में भी मामले दर्ज किए गए हैं।

एसीपी ने कहा कि मोहिब की पत्नी हिंदू है और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने झूठा दिलासा दिया था कि शादी के बाद उसे इस्लाम कुबूल नहीं कराया जाएगा।

भेसानिया ने कहा, ‘पिछले साल शादी के तुरंत बाद मोहिब और उसके परिवार वालों ने पीड़िता पर धर्मांतरण और नाम बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि मोहिब उसे अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने को कहता था और कुछ मौकों पर पिटाई भी की थी।’

अधिकारी ने बताया कि महिला ने मोहिब के भाई पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके ससुर ने तीन महीने पहले प्रसव के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया था और अपने माता पिता से पैसे लाने को कहा था। वडोदरा शहर में गत एक सप्ताह में धर्मांतरण कानून के तहत इस प्रकार की यह दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विस्तार

गुजरात के वडोदरा शहर में गुरुवार (25 जून) को एक युवक और दो अन्य को जबरन धर्मांतरण और घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, युवक पर आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया।

फतेहगंज पुलिस ने 15 जून को लागू हुए गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मोहिब पठान, उसके भाई मोहसिन और पिता इम्तियाज पठान को गिरफ्तार किया। विवादों में घिरे इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने पर तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है।

सहायक पुलिस आयुक्त परेश भेसानिया ने बताया कि तीनों आरोपियों पर घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने और अन्य कानूनी धाराओं में भी मामले दर्ज किए गए हैं।

एसीपी ने कहा कि मोहिब की पत्नी हिंदू है और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने झूठा दिलासा दिया था कि शादी के बाद उसे इस्लाम कुबूल नहीं कराया जाएगा।

भेसानिया ने कहा, ‘पिछले साल शादी के तुरंत बाद मोहिब और उसके परिवार वालों ने पीड़िता पर धर्मांतरण और नाम बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि मोहिब उसे अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने को कहता था और कुछ मौकों पर पिटाई भी की थी।’

अधिकारी ने बताया कि महिला ने मोहिब के भाई पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके ससुर ने तीन महीने पहले प्रसव के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया था और अपने माता पिता से पैसे लाने को कहा था। वडोदरा शहर में गत एक सप्ताह में धर्मांतरण कानून के तहत इस प्रकार की यह दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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