बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Wed, 11 Nov 2020 02:26 AM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को सरकारी स्वामित्व वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी।
आरबीआई के मुताबिक, सेंट्रल बैंक पर यह जुर्माना कुछ गृह ऋणों को जारी करने के मामले में उसकी तरफ से 3 सितंबर, 2013 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने 10 नवंबर, 2020 को एक आदेश के जरिये लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंक की तरफ जारी किए गए कुछ गृह ऋणों के रिकॉर्ड का आरबीआई की तरफ से ऑफ-साइट परीक्षण कराया गया। परीक्षण और संबंधित दस्तावेजों में आरबीआई की तरफ से दिए गए निर्देशों की अनदेखी की बात सामने आई। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया। इसके बाद प्रक्रिया के तहत जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की गई।
