एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: ललित फुलारा
Updated Tue, 21 Sep 2021 12:37 PM IST
सार
अश्लील फिल्म मामले में करीब दो महीने मुंबई जेल में रहने के बाद व्यवसायी राज कुंद्रा मंगलवार को जेल से बाहर आ गये हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म मामले में सोमवार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
अश्लील फिल्म मामले में करीब दो महीने मुंबई जेल में रहने के बाद व्यवसायी राज कुंद्रा मंगलवार को जेल से बाहर आ गये हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म मामले में सोमवार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 46 वर्षीय राज कुंद्रा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अब वो जेल से बाहर आ गये हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुंद्रा को आर्थर रोड जेल से सुबह साढ़े ग्यारह बजे के बाद रिहा किया गया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने सोमवार को उनकी जमानत मंजूर की थी।
कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में करीब दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। कुंद्रा ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पुलिस पर उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं हैं। उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में बली का बकरा बनाया गया है।
राज कुंद्रा बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति हैं। पुलिस द्वारा मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद कुंद्रा ने शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कुंद्रा ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पास आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो कथित पोर्न फिल्म रैकेट में इस्तेमाल किए गए एप ‘हॉटशॉट्स’ को कानून के तहत अपराध से जोड़ सके। व्यवसायी राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में “सक्रिय रूप से” शामिल होने का जांच एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है।
विस्तार
अश्लील फिल्म मामले में करीब दो महीने मुंबई जेल में रहने के बाद व्यवसायी राज कुंद्रा मंगलवार को जेल से बाहर आ गये हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म मामले में सोमवार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 46 वर्षीय राज कुंद्रा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अब वो जेल से बाहर आ गये हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुंद्रा को आर्थर रोड जेल से सुबह साढ़े ग्यारह बजे के बाद रिहा किया गया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने सोमवार को उनकी जमानत मंजूर की थी।
कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में करीब दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। कुंद्रा ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पुलिस पर उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं हैं। उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में बली का बकरा बनाया गया है।
राज कुंद्रा बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति हैं। पुलिस द्वारा मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद कुंद्रा ने शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कुंद्रा ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पास आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो कथित पोर्न फिल्म रैकेट में इस्तेमाल किए गए एप ‘हॉटशॉट्स’ को कानून के तहत अपराध से जोड़ सके। व्यवसायी राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में “सक्रिय रूप से” शामिल होने का जांच एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है।
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