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टिकटॉक पर ट्रंप प्रशासन के एक्जीक्यूटिव आर्डर के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे ट्रंप प्रशासन ने बीते 6 अगस्त को जारी किया था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस आदेश को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (आईईईपीए) के कानून के तहत जारी किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने की अनुमति देता है।
हालांकि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोलस ने ट्रंप के इस कानून के इस्तेमाल को गैरजरूरी करार दिया। साथ ही कहा कि ट्रंप ने इस कानून को सीमाओं से बाहर जाकर लगाया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध को मनमाना बताया है।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन सरकार द्वारा अमेरिकी नागरिकों के डाटा की चोरी करने का आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध 20 सितंबर से प्रभावी होना था।