एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 15 Jan 2022 03:14 AM IST
सार
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी भी तरह की संभावित हिंसा रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि भड़काऊ भाषण न हो पाएं।
कपिल सिब्बल
– फोटो : पीटीआई (फाइल)
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर 22-23 जनवरी को प्रस्तावित धर्म संसद में हस्तक्षेप कर भड़काऊ भाषण रोकने की अपील की है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद मामले में सुनवाई हुई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद में भी फिर उन्हीं वक्ताओं के संबोधित करने की संभावना है, जिन्होंने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण दिए थे।
अधिकारियों को उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत कार्रवाई की सलाह दी है।
सिब्बल ने कहा कि किसी भी तरह की संभावित हिंसा रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि भड़काऊ भाषण न हो पाएं।
विस्तार
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर 22-23 जनवरी को प्रस्तावित धर्म संसद में हस्तक्षेप कर भड़काऊ भाषण रोकने की अपील की है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद मामले में सुनवाई हुई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद में भी फिर उन्हीं वक्ताओं के संबोधित करने की संभावना है, जिन्होंने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण दिए थे।
अधिकारियों को उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत कार्रवाई की सलाह दी है।
सिब्बल ने कहा कि किसी भी तरह की संभावित हिंसा रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि भड़काऊ भाषण न हो पाएं।
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