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नक्सल लिंक केस: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय ने आदेश को ठुकराया, छात्र थवाहा फासल को दी जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:31 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकारिता के छात्र थवाहा फासल को जमानत दे दी। दरअसल, फासल माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी आरोपी था। निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था, जिसे अब उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दिया है और फासल को जमानत दी है।
एनआईए ने फासल को नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने चार्जशीट दायर कर फासल पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन को शरण देने और उससे जुड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि, निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।
Supreme Court grants bail to Thwaha Fasal, a journalism student, accused under the Unlawful Activities (Prevention) Act for alleged naxal links.
Supreme Court sets aside the Kerala High Court order which had quashed the bail granted to him by the trial court. pic.twitter.com/SwYkBmA2Yf
— ANI (@ANI) October 28, 2021
एनआईए ने फासल को नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने चार्जशीट दायर कर फासल पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन को शरण देने और उससे जुड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि, निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।