Desh

दो हफ्ते के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन, कर्मचारियों के लिए और कंटेनमेंट जोन में 'आरोग्य सेतु' अनिवार्य

Posted on

मुंबई में लॉकडाउन
– फोटो : पीटीआई

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है चार मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून, 2005 के तहत लिया है। 
 

लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी वहीं, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शॉ, टैक्सी, ऑनलाइन कैब सेवा, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसें, नाई की दुकान, स्पा और सलून आदि सेवाएं शामिल हैं। 

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।  इसके अनुसार ऑरेंज जोन में जिले के अंदर-अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी। चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। 

ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। 

इनके लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य

आरोग्य सेतु एप से संबंधित फैसले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में यह एप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सबी कर्मियों के लिए भी इस एप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित कंपनी के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि 100 फीसदी कर्मचारियों के फोन में यह एप मौजूद हो। 

इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध

इस दौरान हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉले व अन्य शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान, , होटल व रेस्टोरेंट आदि, भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी। 
 

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे थे।

सार

  • ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी वहीं, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी
  • हवाई, रेल व सड़क यात्रा पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे
  • मॉल, धार्मिक स्थान, भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर  पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगा

विस्तार

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है चार मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून, 2005 के तहत लिया है। 

 

लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी वहीं, रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शॉ, टैक्सी, ऑनलाइन कैब सेवा, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसें, नाई की दुकान, स्पा और सलून आदि सेवाएं शामिल हैं। 

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।  इसके अनुसार ऑरेंज जोन में जिले के अंदर-अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी। चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। 

ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। 

इनके लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य

आरोग्य सेतु एप से संबंधित फैसले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में यह एप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सबी कर्मियों के लिए भी इस एप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित कंपनी के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि 100 फीसदी कर्मचारियों के फोन में यह एप मौजूद हो। 

इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध

इस दौरान हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉले व अन्य शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान, , होटल व रेस्टोरेंट आदि, भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी। 
 

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल आदि मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे थे।

Source link

Click to comment

Most Popular

  • videsh

    लॉकडाउन में नर्मी के बीच अमेरिका के टेक्सास में मृतकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी

  • Sports

    लॉकडाउन के बीच मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के विदेशी खिलाड़ी विशेष विमान से लौटेंगे वतन

  • Entertainment

    ऋषि कपूर को अपना बेटा मानते थे धर्मेंद्र, निधन की खबर सुनकर आए सदमे में

  • Tech

    लॉन्चिंग से पहले Huawei Watch GT 2e की कीमत फ्लिपकार्ट से लीक

  • Astrology

    अंक ज्योतिष 2 मई: शनिवार के लिए आपका लकी नंबर और शुभ रंग

  • videsh

    संक्रमण बढ़ने के बावजूद बाजार खोले जा रहे, दुनिया में संक्रमितों की संख्या 33 लाख पार