प्रतीकात्मक तस्वीर
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पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जब हम किसी नौकरी में प्रवेश करते हैं, तो उस वक्त हमसे पैन कार्ड की मांग की जाती है। ऐसे में कई कामों को करवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत हमको पड़ती है। इसके अलावा कई फाइनेंशियल कामों को करने के लिए भी इसकी आवश्यकता हम लोगों को होती है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं, जो पैन कार्ड से संबंधित कई गलतियां ऐसी करते हैं, जिसके चलते उनको एक बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इससे जुड़ी अगर कोई गलती आप करते हैं, तो भविष्य में आपसे एक बड़ा जुर्माना वसूला जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी उस गलती के बारे में बताने वाले हैं, जिसे करने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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अगर आप एक साथ दो पैन कार्ड रखते हैं, तो इस स्थिति में आपसे एक बड़ा जुर्माना वसूला जा सकता है। यही नहीं इसके चलते आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास दो पैन कार्ड है, तो उसे फौरन सरेंडर कर दीजिए।
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अगर आप दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करते तो हो सकता है भविष्य में आपको एक बड़ा जुर्माना भरना पड़ जाए। इनकम टैक्स सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान किया गया है।
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दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको कॉमन फॉर्म को NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड करना होगा।
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उसके बाद फॉर्म को फिल करके उसे NSDL के दफ्तर में जाकर दूसरे पैन कार्ड के साथ जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज्यादा संभावना है कि भविष्य में आपको इस गलती के लिए 10 हजार रुपयेे का जुर्माना भरना पड़ सकता है।