एजेंसी, अहमदाबाद
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 07 Jul 2021 05:02 AM IST
सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला।
गुजरात की उपभोक्ता अदालत ने कपड़ों के एक दुकानदार को ग्राहक से थैले के दस रुपये लेने पर 1500 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानदार को ग्राहक मौलिन फादिया को थैले के लिए वसूले गए दस रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने को कहा है।
उपभोक्ता अदालत ने 29 जून के अपने आदेश में मानसिक प्रताड़ना के लिए एक हजार और कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए 500 रुपये का मुआवजा तय किया। यह मुआवजा दुकानदार को 30 दिन के भीतर अदा करना होगा। शिकायत कर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने 2486 रुपये के कपड़े खरीदे थे।
इस पर उसे जिस थैले में कपड़े रखकर दिये गए थे उसके 10 रुपये भी वसूले गए। इस थैले पर तमाम ब्रांड के विज्ञापन थे। ग्राहक ने इस मामले को उपभोक्ता अदालत में उठाया और 25 हजार रुपये के मुआवजे की मांग की थी, साथ ही उपभोक्ता कल्याण फोरम में भी 25 हजार रुपये जमा कराने की अपील की थी।
गुजरात की उपभोक्ता अदालत ने कपड़ों के एक दुकानदार को ग्राहक से थैले के दस रुपये लेने पर 1500 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानदार को ग्राहक मौलिन फादिया को थैले के लिए वसूले गए दस रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने को कहा है।
उपभोक्ता अदालत ने 29 जून के अपने आदेश में मानसिक प्रताड़ना के लिए एक हजार और कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए 500 रुपये का मुआवजा तय किया। यह मुआवजा दुकानदार को 30 दिन के भीतर अदा करना होगा। शिकायत कर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने 2486 रुपये के कपड़े खरीदे थे।
इस पर उसे जिस थैले में कपड़े रखकर दिये गए थे उसके 10 रुपये भी वसूले गए। इस थैले पर तमाम ब्रांड के विज्ञापन थे। ग्राहक ने इस मामले को उपभोक्ता अदालत में उठाया और 25 हजार रुपये के मुआवजे की मांग की थी, साथ ही उपभोक्ता कल्याण फोरम में भी 25 हजार रुपये जमा कराने की अपील की थी।
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